Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 मे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच मे लाई गई है। जिसमे किसानों की फसलों को प्राकरतीक आपदाओ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर्थिक सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की रबी और खरीफ की फसलों के साथ साथ अन्य वाणिज्यिक और बागवानी की फसलों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के तहत किसानों को 1.5% रबी फसलों के लिए, 2% खरीफ की फसलों के लिए, और 5% वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा प्रीमियम देना होता है। जबकि बाकी बीमा प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाता है।
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का मुख्य ऊदेश्य
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उदेश्य किसानों आर्थिक सहायता प्रादन करना है जिससे वे प्राकरतीक आपदाओ से बचे और नुकसान काम से काम हो। आईए जानते है Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के महत्वपुर्ण उदेश्य:
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के सिद्धांत पर कार्य करती है।
- अगर किसी कारण अर्थात कीटों, रोगों, ओर प्राकरतीक कारणों से किसान की फसल नष्ट हो जाती है जिससे किसान आर्थिक नुकसान होता है एसी स्थिति मे सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- तथा किसानों की फसल को बीमा प्रीमियम भी प्रदान करती है।
- किसानों की आय को स्थिर करना इसका मुख्य उदेश्य है।
- किसानों को खेती के लिए नई तकनीक और आधुनिक खेती से सबंधित प्रथाओ को उपयोग मे लाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- किसानों को लोन सुविधा आसानी से उपलब्ध करना है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Implementation Agency
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को कई तरह की दूसरी एजेंसी की सहायता से लागू किया जाती है। तथा सक्रिय किया जाता है। एवं इन्हे कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW), कृषि एवं कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), भारत सरकार (GoI) की देखरेख मे इनका कनेक्शन होता है। और ये सब विभाग एक साथ मिलकर Pradhn Mantri Fasal Bima Yojana को लागू करते है।
साथ ही इस योजना को सुचारु रूप से सक्रिय रखने के लिए राज्य सरकार भी सहायता प्रदान करती है। और साथ ही कई सरकारी तथा निजी संस्था भी इसे लागू करने मे अपनी सहायता प्रदान करती है जीने मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक ये सभी वित्तीय सहायता प्रदान करते है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Risk to Be Covered
- फसल उत्पादन मे होने वाले एसे नुकसान जिन्हे रोक नहीं जा सकता है। एसे जॉकीमों को कवर किया जाता है। जेसे की प्राकरतीक आग, बिजली गिरना, तूफान, ओले गिरना, आंधी, बाढ़, जलभराव, सूखा, किट और रोगों की स्थिति आदि।
- यदि सूचित क्षेत्र के किसान जिनका बीमा हुआ हो खराब मौसम या एस समय जब बुवाई या रोपण करना संभव नहीं है एसे किसान बीमा राशि का 25% राशि प्राप्त करने का अधिकार है बस शर्त ये है की उनके द्वारा रोपण करने मे खर्च हुआ हो।
- असमय बारिश, चक्रवात/ चक्रवती बारिश से फसल की कटाई मे होने वाली देरी के लिए सरकार 14 दिन तक समय देती है।
- जल भराव, वोलावराष्टी, भूस्खलन जेसी स्थानीय आपदाओ की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई देती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana से किसानों को बहुत से फायदे है।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से रबी, खरीफ, और वाणिज्यिक, बागवानी फसलों को बीमा कवरेज मिलता है।
- सरकार फसल नुकसान भरपाई प्रदान करती है।
- प्राकरतीक आपदाओ से होने वाले फसलों के नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा प्रीमियम की सुविधा प्रदान करती है।
- असमय बारिश से फसल कटाई मे देरी के लिए 14 दिन तक का कवरेज प्रदान करती है।
- फसल रोपण के समय होने वाले नुकसान की भरपाई जिसमे सरकार बीमा प्रीमियम का 25% तक अधिकतम राशि का अधिकार देती है।
- किसानों के लिए एक प्रकार से सहारे का काम करती करती है जिससे वे आसानी से खेती कर सके ओर उनकी आय मे भी स्थिरता बनी रहे यह सब Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ही सुनीचीत करती है।
- यह योजना किसानों के लिए वैकल्पिक है चाहे वे ऋण ले या न ले।
Pradhan fasal Bima Yojana Premium Rate
S. No. | सीजन | फसल | अधिकतम बीमा शुल्क राशि % मे |
---|---|---|---|
1 | खरीफ | खाद्यान और तिलहन फसले जेसे अनाज, मोटे अनाज, तिलहन, दाल | बीमा राशि का 2.0 % जो भी कम हो। |
2 | रबी | खाद्यान और तिलहन फसले जेसे अनाज, मोटे अनाज, तिलहन, दाल | बीमा राशि का 1.5 % जो भी कम हो। |
3 | खरीफ और रबी | वार्षिक वाणिज्यिक और वार्षिक बागवानी की फसले | बीमा राशि का 5 % जो भी कम हो। |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
- किसान को बीमा की गई भूमि का काश्तकार या साझेदार होना चाहिए।
- किसान के पास खेती की जमीन का पट्टा अथवा वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- किसान द्वारा फसल का बीमा कवरेज दिए गए समय के अंदर ही हुआ हो मतलब जब किसान फसल की बुआई करता है उसक 2 हफ्ते भीतर।
- किसान को एक ही फसल के लिए दूसरे जगह से नुकसान भरपाई नहीं मीली हो।
- किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए। जो नामांकन के टाइम वैध पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- सभी किसान जो सूचित क्षेत्र मे फसल उगा रहे है वे पात्र है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज
- बैंक अकाउंट नंबर
- आधार कार्ड
- जमीन का खसरा नंबर
- अग्रीमन्ट फोटोकापी
- राशन कार्ड
- वोटर आइडी
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- किसान का पासपोर्ट साइज़ फोटो
एसे कारण जिससे आपको Pradhan Mantri
Fasal Bima Yojana का लाभ नहीं मिलेगा
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत यदि आपकी फसल कोई चोरी कर लेता है, या आपकी फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान होता है, युद्ध, दंगा, या आपकी फसल कटने के बाद एक जगह पर एकत्रित की थी ओर उस जगह पर आग लग जाना या किसी प्रकार का नुकसान होना, मतलब एसे जोखिम जो रोके जा सकते है। एसे मे सरकार आपको बीमा योजना का लाभ लेने से वंचित रखती है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाइ करे
- किसान को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा।
- उसके बाद Farmer Corner नाम के बटन पर क्लिक करना होगा।
- वह आपको 2 फील्ड दिखेनेगे जिसमे एक लॉगिन के लिए है। ओर अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नीचे guest farmer नाम का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है जिसमे आपको अपनी निजी जानकारी भरना होगी।
- जिनमे सबसे पहले आपको फार्मर डिटेल्स भरना है जिसके तहत आपका पूरा नाम, बैंक पासबूक नाम, रीलैशन्शिप, रेलटिव का नाम, मोबाईल नंबर, आयु, जाति, लिंग, किसान टाइप, किसान की केटेगरी ये सब भरना है।
- उसी के नीचे आपको घर का पता भरना है जिसमे आपको राज्य, जिला, तहसील, गाँव का नाम, पिन कोड आदि दें है।
- उसके बाद आपको फार्मर आइडी के मेनू मे आइडी का टाइप ओर उसका नंबर देना है।
- यदि किसान के पास बैंक अकाउंट है तो “yes” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद ifsc कोड, राज्य, जिला, बैंक नाम,ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर देना होगा।
- अंत मे आपको एक कपचा भरना होगा जो नीचे पहले से दिया होता है और नीचे दिए गए क्रीऐट यूजर के बटन पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana क्लैम कैसे करे?
अगर किसान की फसल का नुकसान होता है तो pradhan mantri fasal bima yojana के तहत किसान को इन्श्योरेन्स कंपनी को दिए गए समय मे क्लैम करना होगा जिसकी समय सीमा 72 घंटों की होती है। इसके साथ ही आपको खराब हुई फसल के फोटो, गाव के सर्वे ऑफिसर की रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद अपना नाम Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana List ऊनकी वेबसाईट अथवा एप पर चेक कर सकते है।
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